मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देशय

  1. सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” शुरू की है।
  2. इस योजना के तहत विभिन्न समुदायों और धर्मों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य विवाह समारोहों में अवांछितता और फिजूलखर्ची को खत्म करना है।
  3. सभी समुदायों के वे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये है, इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
  4. इस योजना के तहत दुल्हन के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए 35,000 रुपए की राशि जमा की जाती है तथा 10,000 रुपए से दंपत्ति को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रति विवाह 6000 रुपए व्यय के लिए प्रावधानित हैं। इस प्रकार प्रति विवाह 51,000 रुपए की कुल राशि का प्रावधान है।
  5. न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीकरण एवं विवाह, सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर की गई है।

जरूर देखिये – केन्द्र सरकार की योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के फ़ायदे

  • इस योजना के तहत, दुल्हन के बैंक खाते में गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000 रुपये की राशि जमा की जाती है तथा 10,000 रुपये से जोड़े को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रति विवाह 6000 रुपये खर्च का प्रावधान है।
  • इस प्रकार प्रति विवाह कुल 51,000/- रूपये की धनराशि का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता

  1. आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. सभी स्रोतों से परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
  3. यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
  4. पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  5. इस सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन

  1. आवेदकों को निम्नलिखित पते पर जाना होगा:आधिकारिक वेबसाइटउत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in है।
  2. यहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  3. अब आपको सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
  4. सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  5. अब आपको यह भरा हुआ फॉर्म अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा कराना होगा।
  6. इस प्रकार, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  1. दूल्हा-दुल्हन (युगल) की तस्वीर
  2. दंपत्ति (दुल्हन और दुल्हन) का आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
  3. वर और वधू (युगल) का जन्म प्रमाण पत्र
  4. नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक
  5. निवास प्रमाण पत्र
  6. आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
  7. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी) / जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

क्या समुदायों के संबंध में कोई प्रतिबंध है

नहीं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। दुल्हन किसी भी समुदाय से हो सकती है।

क्या अन्य राज्य के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं केवल उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।

आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए?

आपके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्या लाभ हैं?

इस योजना के तहत, गृहस्थी की स्थापना के लिए दुल्हन के बैंक खाते में 35,000/- रुपए की राशि जमा की जाती है तथा 10,000/- रुपए से जोड़े को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रति विवाह 6000/- रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रति विवाह 51,000/- रुपए की कुल राशि का प्रावधान है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक साइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाएं और पंजीकरण करें।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

दूल्हा-दुल्हन (जोड़े) की फोटो। 2. जोड़े (दूल्हा-दुल्हन) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। 3. दूल्हा-दुल्हन (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र। 4. नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक। 5. पते का प्रमाण पत्र। 6. आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र। 7. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी) / जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)।

पात्रता मानदंड क्या हैं?

आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. सभी स्रोतों से परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए। 3. यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है। 4. पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 5. इस सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।

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